Public Provident Fund Rules: अगर आप भी हर साल अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाते में पैसा जमा करते हैं, तो उसमें हर साल न्यूनतम राशि जमा करना बेहद जरूरी है. लेकिन ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि PPF खाते में जब मन करे तब पैसा जमा कर सकते हैं. अगर आप भी यह सोचते है तो यह सही नहीं है.
सरकार ने इसके लिए न्यूनतम निवेश की शर्त तय की है. ऐसे में अगर आप तय नियमों के मुताबिक अपने खाते में पैसा जमा नहीं करते हैं, तो आपका खाता निष्क्रिय (Inactive) किया जा सकता है, जिससे आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
हर साल कितना पैसा जमा करना जरूरी?
एक वित्त वर्ष में PPF खाते में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. यह राशि आप एक बार में या किस्तों में भी जमा कर सकते हैं. लेकिन पूरे वित्त वर्ष में आपको कम से कम 500 रुपये जमा करना बेहद जरूरी है.
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न्यूनतम रकम जमा नहीं की तो क्या होगा?
अगर किसी वित्त वर्ष में आपने अपने PPF खाते में 500 रुपये की न्यूनतम राशि भी जमा नहीं की, तो आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसे में PPF खाते में सामान्य तरीके से लेनदेन करना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते न्यूनतम राशि जमा कर दें.
खाता दोबारा कैसे चालू होगा?
अगर आपका PPF खाता निष्क्रिय हो गया है, तो उसे आप दोबारा चालू कर सकते हैं. इसके लिए प्रत्येक छूटे हुए वित्त साल के लिए 500 रुपये का न्यूनतम जमा राशि के साथ 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है. सभी बकाया रकम जमा करने के बाद आपका खाता फिर से सक्रिय किया जा सकता है.
ऐसे में अगर आपने भी अभी तक अपने PPF खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं की है, तो इसे जल्द पूरा कर लें, ताकि आपका खाता हमेशा सक्रिय रहे और आपको भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो.
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