PMSGY: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) देशभर के करोड़ों घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है. योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने पर 75,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है. लेकिन कई लोग इस सवाल से उलझे हुए हैं कि क्या इस योजना का लाभ किरायेदार भी ले सकते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे का नियम और सच्चाई.
क्या किराएदार को भी मिलता है प्रधानमंत्री सूर्य घर का योजना लाभ?
आपको बता दें कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो उस मकान के स्वामी (मकान मालिक) हों और जिनके पास छत का वैध अधिकार हो. योजना का उद्देश्य है घर की छत पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराना और कानूनी रूप से छत का स्वामित्व सिर्फ मकान मालिक के पास होता है. किरायेदारों को छत पर स्थायी बदलाव करने का अधिकार नहीं होता, इसलिए वे इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते. यानी बिना मकान मालिक की सहभागिता, किरायेदार सीधे तौर पर इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते.
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इस तरह से ले सकते हैं फायदा
अगर कोई किरायेदार इस योजना का अप्रत्यक्ष रूप से लाभ लेना चाहता है, तो उसे मकान मालिक से अनुमति लेनी होगी. आवेदन प्रक्रिया, छत पर इंस्टॉलेशन और सब्सिडी का क्लेम मकान मालिक के नाम से ही किया जा सकता है. यानी किरायेदार खुद फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन अगर मकान मालिक साथ दे, तो सोलर पैनल लगवाकर दोनों को फायदा हो सकता है. PM Surya Ghar Yojana भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए छत का मालिक होना अनिवार्य है. किरायेदार सीधे लाभार्थी नहीं हो सकते, लेकिन मकान मालिक की सहमति से इसका आंशिक फायदा जरूर उठा सकते हैं. ऐसे में किरायेदारों के लिए यह जरूरी है कि वे मकान मालिक से बातचीत कर योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन की पहल करें.
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