PM Shram Yogi Mandhan Yojana: भारत सरकार देश के अलग-अलग तबको के लिए तो योजनाएं लेकर आती है. लेकिन सरकार की ज्यादातर योजनाएं देश के गरीब तबक के लिए होती हैं. समाज के वह लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते. सरकार उन्हें अलग-अलग योजनाओं के तहत मदद देती है. भारत में असंगठित मजदूरों का एक बड़ा वर्ग है.

जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं. जिनका भविष्य उनकी आज की कमाई तय करती है. भारत सरकार ने इस तरह के मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की है. सरकार ने इसके लिए एक नई योजना शुरू की है. इस योजना के तहत मजदूरों को हर महीने पेंशन दी जाती है चलिए आपको बताते हैं. किन मजदूरों को मिलता है इस योजना का लाभ और कैसे करना होता है इसमें आवेदन. 

मजदूरों के लिए पेंशन स्कीम

भारत सरकार ने साल 2019 में देश के असंगठित मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की थी. यह एक पेंशन योजना है जिसका लाभ देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को दिया जाता है. इस योजना के तहत मजदूरों को 3000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है. योजना में हर महीने मजदूरों को कंट्रीब्यूशन देना होता है. योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि जितना कंट्रीब्यूशन इसमें मजदूरों की ओर से किया जाता है उतना ही सरकार भी करती है. 

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इन मजदूरों को मिलता है लाभ

इस योजना के बाद की जाए तो इसमें रेडी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, रिक्शा चालक, कपड़े सिलने वाला मोची, प्लंबर, दर्जी, धोबी, नाई इस तरह के काम करने वाले मजदूरों को लाभ दिया जाता है. बता दें योजना में आवेदन करने के लिए मजदूर की उम्र 18 साल से लेकर 40 साल तक के बीच होनी जरूरी है. योजना में कम से कम 20 साल तक कंट्रीब्यूशन करना होता है. निवेश के आधार पर 60 साल के बाद हर महीने पेंशन दी जाती है. 

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ऐसे करें योजना में आवेदन

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधान योजना में आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा. वहां जाकर इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे. जिनमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके सेविंग अकाउंट की पासबुक या चेक बुक शामिल है. सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक श्रम योगी कार्ड नंबर जारी किया जाएगा. किस्त हर महीने ऑनलाइन आपके खाते से कटेगी.

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