देश की 50 फ़ीसदी से ज्यादा आबादी आज भी खेती और किसानी के जरिए अपना जीवन यापन करती है. केंद्र सरकार भी इन किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आती है. देश में आज भी खेती के जरिए बहुत से किसान ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं. इन किसानों को भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6000 रुपये का लाभ देती है.

सरकार की इस योजना के तहत अब तक देश के करोड़ों किसान लाभ ले चुके हैं. अगर आप भी किसानी करते हैं. और अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ के लिए आवेदन नहीं किया है. तो जान लें योजना में आवेदन करने के लिए क्या है पात्रता. किन दस्तावेजों की होगी जरूरत. 

 

पीएम किसान योजना के लिए कौनसे किसान पात्र हैं?

पीएम किसान योजना का फायदा हर किसान को नहीं मिलता. इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. सबसे पहले ज़रूरी है कि किसान के नाम पर जमीन हो यानी वह मालिकाना हक वाला किसान होना चाहिए. अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, इनकम टैक्स भरते हैं या 10 हजार रुपये से ज्यादा पेंशन लेते हैं. 

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तो आप इस स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं. इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे प्रोफेशनल भी इस योजना के लिए अपात्र हैं. इसके अलावा अगर कोई किसान सहकारी समिति या संस्था के जरिए खेती कर रहा है. लेकिन जमीन उसके नाम नहीं है, तो उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए. सबसे पहले आधार कार्ड, जो पहचान और वैरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है. इसके अलावा आपके नाम पर जमीन के कागज़ होने चाहिए. ताकि आप मालिकाना हक साबित कर सकें. बैंक पासबुक की कॉपी भी देनी होगी. ताकि किस्त की रकम सीधे खाते में आए. मोबाइल नंबर भी जरूरी है .अगर किसी राज्य में स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त जानकारी मांगी जाए तो वह भी तैयार रखें. 

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ऐसे करें योजना में लाभ के लिए अप्लाई

पीएम किसान योजना आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. वहां New Farmer Registration का ऑप्शन मिलेगा. उस पर क्लिक करना होगा. फिर आधार नंबर दर्ज करके आगे बढ़ना होगा. इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल, जमीन की जानकारी, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर भरें. सभी डॉक्युमेंट्स अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें. इसके अलावा आप अपने नजदीकी सीएसी सेंटर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. 

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