PF Account Merge: जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, उन्हें इस बात की सबसे ज्यादा चिंता होती है कि रिटायरमेंट के बाद उनकी कमाई का क्या जरिया होगा. ऐसे में लोग कई तरह के निवेश भी करते हैं, जो उनके बुढ़ापे में काम आता है. इसके अलावा नौकरीपेशा लोगों का पीएफ भी हर महीने कटता है, ये प्रोविडेंट फंड इमरजेंसी में या फिर बुढ़ापे में आपके काम आता है. हर महीने कंपनी भी अपना हिस्सा आपके पीएफ अकाउंट में डालती है. कई लोगों के एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट होते हैं, यानी वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हुए पुराने खाते को लिंक नहीं कराते हैं. ऐसे में आज हम आपको इसका तरीका बता रहे हैं. 


अब खुद ही अकाउंट हो जाएगा मर्ज
दरअसल अब नए नियम के तहत 1 अप्रैल 2024 के बाद कोई भी पीएफ अकाउंट लिंक कराने की जरूरत नहीं होगी. जब भी कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन करेगा तो उसका पुराना पीएफ खाता खुद ही नए से लिंक हो जाएगा, या यूं कहें कि एक ही खाता चलता रहेगा. कुल मिलाकर पीएफ खाते को लिंक कराने की झंझट ही खत्म हो गई है. 


मर्ज नहीं होने से हो सकती है परेशानी
अगर आपका ईपीएफ खाता मर्ज नहीं है तो आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, टैक्स सेविंग में ये आपको परेशान कर सकता है. इसके अलावा आप एक ही जगह अपना पूरा पीएफ बैलेंस भी नहीं देख पाते हैं और निकासी में भी दिक्कत आ सकती है. क्योंकि पीएफ अकाउंट की अवधि पर ही निकासी होती है, ऐसे में कोई खाता दो साल तो कोई एक ही साल का होता है. जिससे आप इमरजेंसी में पैसा नहीं निकाल पाते हैं.


पीएफ खातों को ऐसे करें लिंक
अब आपको बताते हैं कि कैसे आप पुराने खातों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको EPFO की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद वन एंप्लॉई वन पीएफ अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां एक फॉर्म खुलकर आएगा, जिसमें आपको यूएएन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. फिर ओटीपी डालने के बाद पुराना पीएफ खाता दिखेगा, इसके बाद पीएफ खाता संख्या भरें और डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करें. सबमिट करने के कुछ दिन बाद आपका अकाउंट मर्ज हो जाएगा. 


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