PAN Card Rules: भारत में रहने वालों लोगों के पास बहुत से दस्तावेजों का होना जरूरी होता है. जो कि आए दिन किसी न किसी काम के लिए चाहिए होता है. इनमें बहुत से दस्तावेज शामिल हैं. पैन कार्ड भी भारत में इस्तेमाल होने वाला एक अहम दस्तावेज है. इसके बिना लोगों के कई काम रुक जाते हैं. फिर चाहे बैंकिंग से जुडे काम हों, टैक्स से जुड़े काम हों या फिर आधिकारिक पहचान की जरूरत पड़े.
यहां तक कि कई सरकारी योजनाओं और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी पैन की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर पैन किसी वजह से बंद हो जाए तो परेशानी बढ़ सकती है. इसी वजह से सरकार लगातार लोगों को एक जरूरी काम समय रहते पूरा करने की सलाह देती है. जिससे आपका पैन चालू बना रहे. जान लीजिए क्या काम करवाना है जरूरी.
यह काम करवाना जरूरी
सरकार की ओर से पैन कार्ड धारकों को पहले ही आधार से लिंक करने को लेकर सूचना जारी कर दी गई है. सरकार ने इसे सभी के लि जरूरी कर दिया है. क्योंकि इससे आपके टैक्स रिकॉर्ड एक जगह अपडेट रहते हैं और पहचान से जुड़े लेनदेन आसान हो जाते हैं. कई लोग अभी भी लिंकिंग को हल्के में लेते हैं. लेकिन समस्या तब बढ़ती है जब बिना लिंक किए आपका पैन इनएक्टिव माना जाता है.
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ऐसा होने पर न तो आप बैंक में नया खाता खुलवा पाएंगे. न ही बड़ी रकम ट्रांसफर कर पाएंगे. टैक्स भरने में भी दिक्कतें आएंगी और इनकम टैक्स विभाग की कई सर्विस का इस्तेमाल करने में परेशानी होगी. इससे क्रेडिट कार्ड, लोन, केवाईसी जैसी प्रक्रियाएं भी रुक सकती हैं. इसलिए बेहतर है कि आप समय रहते पैन-आधार लिंकिंग पूरी कर लें.
इस तरह करवाएं लिंक
पैन को आधार से लिंक करना मुश्किल काम नहीं है. आप इसे घर बैठे कुछ मिनटों में पूरा कर सकते हैं. 31 दिसंबर 2025 तक आप पेनल्टी देकर पैन आधार से लिंक कर सकते हैं. वरना वह बंद हो जाएगा. लिंकिंग के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना है. जहां पैन-आधार लिंक करने का ऑप्शन मौजूद है.
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वहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है. सही जानकारी भरने के बाद ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा. जिसे सबमिट करते ही लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है. अगर आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ या नाम से जुड़ी कोई गलती है. तो उसे आधार सेंटर जाकर अपडेट करवाना पड़ेगा. कई बैंक भी नेट बैंकिंग के जरिए आधार-पैन लिंकिंग की सुविधा देते हैं.
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