National Highway Toll Rules: अगर आप भी हाईवे पर सफर करते हैं और आपने लोगों से यह बात सुनी है कि टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा रुकने पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर काफी लंबे समय से सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जाते हैं.
अब इस वेराल दावे पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने खुद यह स्पष्ट किया है कि 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार होने पर टोल माफ होने का यह दावा बिल्कुल गलत है. साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे अफवाहों से दूर रहे.
क्या कहते हैं टोल के नियम?
NHAI के अनुसार, देशभर के सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर टोल वसूली नेशनल हाईवे शुल्क नियम 2008 के जरिए की जाती है. इन नियमों में साफ तौर पर बताया गया है कि किन वाहनों और किन लोगों को टोल शुल्क में छूट मिल सकती है.
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इन नियमों के मुताबिक कहीं भी यह नहीं है कि अगर आप 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार करते हैं तो आप बिना टोल दिए आगे निकाल सकते हैं. इसलिए अगर आप किसी वजह से टोल प्लाजा पर लाइन लग जाते हैं, तब भी आपकी टोल माफ नहीं होगा.
सफर से पहले क्या करें?
NHAI ने बताया कि टोल में छूट पाने वाले वाहनों की सूची हर टोल प्लाजा पर प्रदर्शित की जाती है, ताकि यात्रियों को सही जानकारी मिल सके. ऐसे में अगर आपको टोल नियमों को लेकर कोई शक है, तो आप सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के बजाय NHAI की आधिकारिक जानकारी या टोल प्लाजा पर इन नियमों को चेक करें.
आमतौर पर लोग गलत जानकारी के आधार पर टोल कर्मचारियों से बहस करना शुरू कर देते हैं या बिना शुल्क दिए निकलने की कोशिश करने लगते हैं. अगर कोई ऐसा करता है तो यह उसके लिए काफी परेशानी का कारण बन सकता है. इसलिए जरूरी है कि सफर से पहले सही और आधिकारिक जानकारी जरूर चेक लें.
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