Bihar Mukhyamantri Laghu Udyami Yojana: केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. अलग-अलग लोगों की जरूरतों के हिसाब से सरकार इन योजनाओं को लेकर आती है. लोगों को अपना बिजनेस शुरू करना होता है. लेकिन इसके लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं होते. ऐसे लोगों को केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देती है.

इसमें अलग-अलग तरह के लोन दिए जाते हैं. सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें भी अपने राज्य के नागरिकों के लिए इस तरह की योजनाएं चलाती है. हाल ही में बिहार में एक नई योजना शुरू की गई है. जिसमें बिजनेस के लिए लोन दिये जाने का प्रावधान है. चलिए बताते हैं इस योजना में आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. 

बिहार में उद्यमियों को मिलेगा 2 लाख का बिजनेस लोन

बिहार की नीतीश सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को रोजगार के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत बिहार सरकार छोटे-छोटे उद्योग शुरू करने के लिए और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिजनेस लोन देगी. सरकार की ओर से 2 लाख रुपये का बिजनेस लोन दिया जाएगा. इस योजना में 62 प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं. बता दें मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार की ओर से तीन किस्तों में यह 2 लाख रुपये दिए जाएंगे. बता दें यह पैसे सरकार की ओर से मुफ्त दिए जाएंगे. 

 

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इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

बिहार सरकार की यही योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है. इस योजना में आवेदक की उम्र 18 साल से लेकर 50 साल तक होनी जरूरी है. आवेदक का बिहार का स्थानीय निवासी होना भी जरूरी है. इस योजना के तहत सिर्फ वही लोग आवेदन दे सकते हैं. जिनकी पारिवारिक आय 6000 से कम है.

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इसके अलावा बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी, अनुसूचित जाति, जन जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला और युवा उद्यमी योजना लाभ ले चुके लोग. इस योजना के तहत आवेदन नहीं दे सकेंगे. योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जरूरी होगा. ऑनलाइन ही इस योजना के लिए आवेदन दिया जा सकेगा.  

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