अगर आप भी पहली दफा गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो  सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा. बड़ी बात यह है कि अब हर काम के लिए आपको RTO ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. ऐसे में आप परिवहन विभाग की ऑनलाइन सुविधा के जरिए भी घर बैठे लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं लर्निंग लाइसेंस बनवाने का पूरा तरीका.

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घर बैठे कैसे करें Learning License आवेदन?

  • सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं.
  • यहां Online Services में जाकर Driving Licence Related Services का ऑप्शन चुनें.
  • इसके बाद अपना राज्य सलेक्ट करें.
  • अब Learner's Licence से जुड़ी सेवा में जाकर नए लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू करें.
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरें.
  • फॉर्म जमा करने के बाद जरूरी दस्तावेज, फोटो और साइन जैसी जानकारी अपलोड करें.
  • इसके बाद निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करें.
  • पेमेंट पूरा होने के बाद Verify Pay Status के जरिए पेमेंट की स्थिति को चेक करें.
  • इसके बाद पेमेंट का Print Receipt ऑप्शन से आवेदन की रसीद को अपने पास रख लें.

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लर्निंग लाइसेंस के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

आवेदन के दौरान आपको उम्र, पहचान और पते से जुड़े डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं. ध्यान रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आवेदक की स्थिति और राज्य के नियमों के मुताबिक अलग हो सकती है. इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य के लिए पोर्टल पर मांगे गए डॉक्यूमेंट्स की जानकारी जरूर जांच लें.

Learning License क्यों है जरूरी?

लर्निंग लाइसेंस नए वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग सीखने की शुरुआती इजाजत देता है. ऐसे में लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद ही आगे चलकर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस पूरी होती है. इसलिए आवेदन करते समय सही जानकारी भरना और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना बेहद जरूरी है.

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