Birth Certificate Cancels: भारत में हर तरह की सरकारी प्रक्रिया के लिए अलग-अलग दस्तावेज चाहिए होते हैं. स्कूल एडमिशन से लेकर पासपोर्ट तक, सबसे अहम कागजों में जन्म प्रमाणपत्र आता है. लोग इसे अपने जन्म के आधिकारिक सबूत के रूप में इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अब महाराष्ट्र में कई लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल होने वाले हैं.

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राज्य सरकार ने तय किया है कि सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर बने जन्म प्रमाणपत्र अब मान्य नहीं रहेंगे. आधार पहचान बताता है लेकिन यह जन्म का प्रमाण नहीं देता. सरकार ने पाया कि इसी गैप का फायदा उठाकर कई फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट तैयार किए गए थे. इसलिए लाखों बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल किए जा रहे हैं. कहीं इस लिस्ट में आपका भी नाम तो नहीं सामिल 

क्यों रद्द हो रहे हैं आधार से बने जन्म प्रमाणपत्र?

देशभर में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इसमें जन्म प्रमाण के तौर पर आधार वैलिड है या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है. इसी बीच महाराष्ट्र में आधार कार्ड को जन्म प्रमाण के तौर पर नहीं माने की सूचना जारी कर दी गई है.  आधार सिर्फ व्यक्ति की पहचान दिखाता है. लेकिन यह नहीं बताता कि व्यक्ति का जन्म कब और कहां हुआ. इसी वजह से फर्जी प्रमाणपत्रों के कई मामले सामने आए.

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 कली पहचान, गलत उम्र, और गैरकानूनी गतिविधियों में इन सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा. इस खतरे को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया और आदेश जारी कर दिया कि आधार आधारित सभी जन्म प्रमाणपत्र तुरंत कैंसिल माने जाएंगे. अब हर सर्टिफिकेट के लिए अस्पताल रिकॉर्ड, स्कूल एंट्री, नगर निगम रजिस्टर जैसे असली दस्तावेज जरूरी होंगे.

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कहीं आप भी तो नहीं लिस्ट में शामिल?

महाराष्ट्र सरकार के बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करने के फैसले को लेकर अब कई लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं. उन्हें डर है कहीं उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी कैंसिल ना कर दिया जाए. आपको बता दें अगर आपने अपना जन्म प्रमाणपत्र सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर बनवाया था. तो आपका सर्टिफिकेट भी रद्द हो सकता है.

सरकार यही सर्टिफिकेट दोबारा चेक कर रही है और ऐसे सभी रिकॉर्ड  इनएक्टिव किए जा रहे हैं. लेकिन अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आधार से नहीं बना थ.  बल्कि अस्पताल के रिकॉर्ड या नगर निगम के दस्तावेजों पर आधारित था. तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आपका सर्टिफिकेट वैध रहेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. 

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