Aadhaar Card Inactivation: आधार कार्ड आजकल के वक्त में सबसे जरूरी दस्तावेज के रूप में उभरा है. बिना आधार कार्ड (Aadhaar Card) के किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ उठाना, यात्रा , स्कूल और कॉलेज में एडमिशन, बैंक खाता खुलवाने (Bank Account) आदि जैसे कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Unique Identification Authority of India) के मुताबिक लगभग देश के व्यस्क व्यक्ति का आधार कार्ड बन चुका है. मगर क्या आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके आधार ता क्या होता है. क्या उसे निष्क्रिय किया जा सकता है?


क्या आधार को किया जा सकता डिएक्टिवेट?


UIDAI ने मृत व्यक्ति के आधार को डीएक्टिवेट करने की सुविधा नहीं दी है, मगर सरकार इस बारे में अब विचार कर रही है. IANS की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार मृतकों के आधार को निष्क्रिय करने के प्रोसेस पर काम कर रही है. फिलहाल, मृतकों के आधार के गलत इस्तेमाल को रोकने के सरकार इसके आधार के लॉक (Aadhaar Lock Facility) करने की सुविधा देती है.


नियमों में किया जा सकता है बदलाव-


रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने UIDAI ने इस मामले पर कुछ सुझाव मांगे हैं, ताकि वह जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के नियम में बदलाव करके मृत व्यक्ति के आधार को निष्क्रिय किया जा सकेगा. इसके लिए रजिस्टर जेनरल ऑफ इंडिया एक डेथ सर्टिफिकेट जारी कर सकता है जिससे मृतक के रिश्तेदार को आधार कैंसिल कराने में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े. 


इसके लिए परिवार वालों को मृतक के आधार कार्ड डिटेल्स को भी डेथ सर्टिफिकेट बनवाते समय देना आवश्यक हो जाएगा. गौरतलब है कि सरकार आधार को निष्क्रिय करने की सुविधा को लाने की प्लानिंग इसलिए कर रही है क्योंकि अब यूआईडीएआई (UIDAI) ने जन्म के साथ ही आधार कार्ड बनवाने की सुविधा शुरू कर दी है. इसके लिए केवल बच्चे की तस्वीर और एड्रेस की जरूरत पड़ती है.


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