हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है. अगर कोई तेरे समय सीमा के अंदर ITR नहीं भरता है. तो बाद में उसे पेनल्टी के साथ भरना होता है. ITR भरने से आप सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते. बल्कि इसके जरिए कई जगहों जैसे बैंक लोन, वीजा अप्लिकेशन और कई सरकारी स्कीम में फायदा मिलता है. इस साल रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी.
जिसे बढ़ाकर अब 15 सितंबर कर दिया गया है. आमतौर पर रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आपने ज्यादा टैक्स भरा है. तो सरकार की तरफ से रिफंड भी आपके खाते में भेजा जाता है. लेकिन कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि उनका रिफंड अभी तक खाते में नहीं पहुंचा. ऐसे में सवाल आता है कि रिटर्न फाइल करने के बाद भी रिफंड अटक क्यों जाता है? चलिए बताते हैं.
क्यों अटक रहा है ITR रिफंड?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और वेरीफिकेशन पूरा करने के बावजूद अगर आपके खाते में अब तक रिफंड नहीं आया है. तो आप अकेले नहीं हैं. इस बार कई टैक्सपेयर्स इसी परेशानी से जूझ रहे हैं. आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. तो आपको बता दें आयकर विभाग ने इस साल रिफंड जारी करने से पहले जांच प्रक्रिया को काफी सख्त कर दिया है. सिर्फ इस साल के ही नहीं बल्कि पुराने रिटर्न्स की भी दोबारा जांच की जा रही है.
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आयकर विभाग हर क्लेम, कटौती और दस्तावेज को बारीकी से जांच रहा है. ताकि किसी भी फर्जी या गलत क्लेम पर पैसा वापस ना किया जाए. जिन मामलों में क्लेम संदेहास्पद हैं या फिर जिनके दस्तावेज अधूरे हैं. वहां प्रोसेसिंग फंस रही है. इसी वजह से बहुत से टैक्सपेयर्स को रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है.
कैसे चेक करें स्टेटस?
अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है और ई-वेरिफिकेशन भी पूरा हो चुका है. फिर भी रिफंड नहीं आया तो सबसे पहले उसका स्टेटस चेक करें. इसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें और View Filed Returns या Refund Status सेक्शन में जाएं. वहां आपको पता चल जाएगा कि आपका रिफंड कहां अटका है.
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यहां कर सकते हैं शिकायत
अगर सब कुछ सही है बैंक खाता लिंक और प्री-वैलिडेटेड है. फिर भी पैसा नहीं आया तो e-Nivaran पोर्टल के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आपको बता दें अगर आयकर विभाग देरी से रिफंड देता है तो उस पर IT एक्ट की धारा 244A के तहत ब्याज भी मिलता है.
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