किसी भी राज्य में रहने वाले नागरिक के लिए कई दस्तावेज जरूरी होते हैं. इनमें अलग-अलग तरह के दस्तावेज होते हैं. आय प्रमाण पत्र कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं का फायदा उठाने के लिए जरूरी दस्तावेज माना जाता है. इसका इस्तेमाल स्कॉलरशिप, सरकारी नौकरियों में रिज़र्वेशन, सरकारी सुविधाएं और कई तरह के फाइनेंशियल लाभ पाने के लिए किया जाता है.
दिल्ली में अब इसके आवेदन से जुड़ा एक नया नियम लागू हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को अप्लाई करने के लिए पहले से ज्यादा तैयारी करनी होगी. इस बदलाव का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो पहली बार आय प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं. इसके लिए आवेदन करते वक्त करने अब इस डाॅक्यूमेंट की होगी जरूरत. जानें इसकी पूरी प्रोसेस.
इस डाक्यूमेंट की होगी जरूरत
राजधानी दिल्ली में अब आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार नंबर जरूरी कर दिया गया है. उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यानी अब आवेदन करते समय आधार कार्ड या उसका नंबर देना जरूरी होगा. चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हों या ऑफलाइन. बिना आधार के आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
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आधार के अनिवार्य होने से आवेदकों की पहचान और उनकी आय से जुड़ी जानकारी को सही तरीके से वेरिफाई की जा सकेगी. इससे फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी. इसलिए अगर आप आय प्रमाण पत्र बनवाने की योजना बना रहे हैं. तो आवेदन से पहले अपना आधार कार्ड और उससे जुड़ी जानकारी तैयार रखें.
किस तरह कर सकते हैं अप्लाई?
दिल्ली में आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करें या नया रजिस्ट्रेशन करें. वहां आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रसीद और एप्लीकेशन नंबर मिलता है. जिससे स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.
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ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने नजदीकी SDM ऑफिस या जन सुविधा केंद्र में जाकर फॉर्म भरें और दस्तावेज जमा करें. इन दोनों ही तरीकों में आपको हाल में खिंचवाए गए पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र और आधार कार्ड की जरूरत होगी. आवेदन के बाद जांच की जाएगी जिसके पूरा होने के बाद आय प्रमाण पत्र आपको भेज दिया जाएगा.
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