Urea Seed Shop Opening In Village:  गांव में दुकान खोलने का सपना कई लोगों का होता है. खासकर जब बात बीज और यूरिया जैसी जरूरी चीजों की हो तो इसकी डिमांड गांवों में हमेशा बनी रहती है. किसान खेती के लिए हर सीजन में बीज और खाद की जरूरत महसूस करते हैं. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गांव में इस तरह की दुकान खोलता है. तो उसका बिज़नेस लंबे समय तक चल सकता है. 

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सरकार ने बीज और यूरिया की बिक्री को लेकर कुछ नियम और शर्तें तय की हुई हैं. जिनका पालन करना जरूरी है. दुकान खोलने से पहले आपको यह जानकारी होना बेहद जरूरी है कि इसके लिए आवेदन कहां और कैसे करना होता है. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

बीज की दुकान खोलने का प्रोसेस

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अगर आप अपने गांव में बीज की दुकान खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कृषि विभाग से इसकी परमिशन लेनी होगी. इसके लिए एक फॉर्म भरकर जिला कृषि कार्यालय में जमा करना पड़ता है. इस आवेदन के साथ आपको अपनी  क्वालिफिकेशन डीटेल्स, पहचान पत्र और दुकान का पता देना होता है. 

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कृषि विभाग आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद तय करता है कि आपको लाइसेंस दिया जाए या नहीं. एक बार लाइसेंस मिलने के बाद आप अधिकृत बीज कंपनियों से माल खरीदकर किसानों को बेच सकते हैं. ध्यान रहे कि बीज की दुकान खोलने वाले व्यक्ति के पास खेती से जुड़ी पढ़ाई या अनुभव होना जरूरी है. तभी आप यह दुकान खोल पाएंगे.

यूरिया की दुकान के लिए कहां होगा आवेदन?

यूरिया और बाकी के खादों की दुकान खोलने के लिए आपको जिले के खाद एवं रसद विभाग से अनुमति लेना जरूरी है. इसके लिए भी आपको वहां एक संबंधित फॉर्म भरकर विभाग में आवेदन करना होगा. अपने उस आवेदन के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र,  क्वालीफिकेशन डीटेल्स और दुकान की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी. यूरिया बेचने के लिए अलग से लाइसेंस जारी किया जाता है. 

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ताकि बिक्री पर पूरी निगरानी रखी जा सके. बिना लाइसेंस के यूरिया या किसी भी खाद की बिक्री करना कानूनन अपराध है. और इसके लिए सजा भी हो सकती है. लाइसेंस मिलने के बाद आप अधिकृत कंपनियों से यूरिया उठाकर गांव में बेच सकते हैं. अगर आपको इन चीजों के बारे में और स्पष्ट जानकारी चाहिए. तो आप नजदीकी कृषि विभाग और खाद एवं रसद विभाग जाकर इस बारे में जानकारी ले सकते हैं.

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