10 साल पहले बनवाया है हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र, क्या तब भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की लॉन्चिंग के साथ ही सरकार ने मोबाइल ऐप भी जारी किया है. इस ऐप के जरिए महिलाएं घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकती हैं. अब सवाल यह है कि कौन सी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा पाएंगी और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी.
योजना के नियमों के मुताबिक पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. इससे लाखों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है. लेकिन पात्रता से जुड़े सवाल महिलाओं के मन में लगातार उठ रहे हैं. सबसे ज्यादा सवाल हैं निवास प्रमाण पत्र को लेकर.
कई महिलाओं का सवाल है कि अगर उनके पास 10 साल पहले का हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र है. तो क्या वह भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं. क्या सिर्फ इतने साल का निवास दिखाने से उन्हें सीधे लाभ मिलेगा या नहीं.
सरकार के दिशा-निर्देश साफ हैं. योजना का लाभ लेने के लिए महिला या उसके पति को कम से कम 15 साल से हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है. यानी केवल 10 साल पुराने निवास प्रमाण पत्र पर योजना का फायदा नहीं मिलेगा.
हालांकि अगर महिला खुद 10 साल से राज्य में रह रही है और उसके पति के पास 15 साल पुराना हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र है. तो उसे योजना का लाभ मिल सकता है. इस स्थिति में दोनों की पात्रता को ध्यान में रखा जाएगा.
सरकार का मकसद यही है कि योजना का फायदा उन महिलाओं तक पहुंचे जो लंबे समय से हरियाणा की निवासी हैं. इसलिए आवेदन से पहले जरूरी है कि महिला अपने और अपने पति के निवास प्रमाण पत्र की डेट जरूर जांच ले. नहीं तो आवेदन खारिज हो सकता है.