फास्टैग से अब टोल देना आसान हो गया है. हाल ही में NHAI ने फास्टैग एनुअल पास शुरू किया है. लेकिन यह सिर्फ नेशनल हाईवे पर मान्य है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि जब वह नेशनल हाईवे से निकलकर स्टेट हाईवे पर जाएंगे. तो क्या इसके लिए अलग फास्टैग बनवाना पड़ेगा. देश में दो तरह की सड़कें होती हैं. नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे.
इन दोनों जगह टोल वसूली होती है. लेकिन नियम अलग रहते हैं. फास्टैग एनुअल पास सिर्फ NHAI के तहत आने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर ही इस्तेमाल होगा. तो वहीं राज्य की सड़कों, हाईवे और एक्सप्रेस वे पर नहीं. ऐसे में अब क्या स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे तक सफर करने वालों के अलग फास्टैग बनवाना होगा. जान लीजिए इसके लिए नियम.
सिर्फ नेशनल पाईवे पर चलेगा फास्टैग एनुअल पास
15 अगस्त से देश भर में फास्टैग एनुअल पास शुरू हो गया है. जो कि सिर्फ नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर ही चलेगा. बता दें फास्टैग एनुअल पास के लिए 3000 रुपये चुकाने होंगे. जिसमें आप 1 साल की वैलेडिटी के साथ 200 ट्रिप्स पूरी कर पाएंगे. इनमें से जो भी चीज पहले होती है वही चीज मान्य होगी. यह उन लोगों के लिए अच्छा साबित होगा.
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जो लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के तहत वाले हाईवे और एक्सप्रेस वे से ज्यादा सफर करते हैं. यहां अलग से किसी तरह टाल नहीं देना पड़ेगा. अगर कोई स्टेट हाईवे से इस दौरान सफर करता है या प्राइवेट एक्सप्रेसवे से. तो फिर वहां यह मान्य नहीं होगा. अब ऐसे लोगों के मन में सवाल आ रहा है क्या उसके लिए दूसरा फास्टैग बनवाना होगा.
क्या अलग से फास्टैग बनवाना होगा?
बहुत से लोग यह सोचकर उलझन में हैं कि नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे पर जाने पर क्या उन्हें अलग से नया फास्टैग बनवाना पड़ेगा. इसका जवाब है नहीं. दरअसल फास्टैग एनुअल पास आपकी गाड़ी से जुड़े मौजूदा फास्टैग पर ही एक्टिव होता है. इसका मतलब है कि आपके पास फास्टैग एनुअल पास और सामान्य फास्टैग दोनों मौजूद रहते हैं.
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जहां एनुअल पास लागू है. वहां उसी से टोल कट जाएगा और जहां यह मान्य नहीं है. वहां आपका सामान्य फास्टैग काम करेगा. यानी आपको सफर के दौरान किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और अलग से नया फास्टैग लेने की जरूरत भी नहीं है. इस तरह एक ही फास्टैग से आप स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे दोनों पर सफर कर सकते हैं.
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