Cinema Hall Complaint: भारत का फिल्म उद्योग दुनिया के बड़े फिल्म उद्योग में से एक है. भारत में करीब 20 भाषाओं में लगभग 2000 फिल्में हर साल रिलीज की जाती है. लोगों को थिएटर में फिल्म जाकर देखने का बड़ा शौक होता है. कई फिल्में ऐसी होती हैं जो हाउसफुल होती हैं जिनकी टिकटें मिल पाना भी मुश्किल होता है. 


तो वहीं कई फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के लिए बहुत सारे दर्शक नहीं जुट पाते. ऐसे में कुछ ही दर्शक उसे फिल्म को देखते हैं. कई मौका पर देखा गया है कि थिएटर संचालक कम लोगों के चलते फिल्म दिखाने से मना कर देते हैं. तो फिर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. चलिए जानते कहां और कैसे कर सकते हैं.  


सिनेमा हॉल संचालक नहीं कर सकते मना


अगर आप कोई फिल्म देखने गए हैं. और उस फिल्म को ज्यादा लोग देखने नहीं आए हैं. मात्र एक दो लोग ही सिनेमा हॉल में मौजूद हैं. तो ऐसे में अगर सिनेमा हॉल संचालक सोचता है कि दो लोगों के लिए थिएटर में फिल्म क्यों चलाई जाए. और आपको फिल्म दिखाने से मना कर देता है.  तो फिर सिनेमा संचालक के खिलाफ शिकायत की जा सकती है. 


यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आपने किसी ट्रेन में टिकट बुक की और ट्रेन बाकी खाली जा रही है. तो रेलवे सिर्फ इसलिए उसे ट्रेन को चलाने से मना नहीं कर सकती उसमें ज्यादा लोग नहीं है. ट्रेन चलाएंगे तो नुकसान होगा.  उसी प्रकार से सिनेमा थिएटर संचालक भी नुकसान का बहाना बनाकरा फिल्म दिखाने से मन नहीं कर सकता यह एक अपराध है. 


कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं शिकायत


अगर आपको सिनेमा हॉल संचालक कम लोग होने के चलते हैं. फिल्म दिखाने से मना करता है. तो फिर आप इसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं. कंज्यूमर फोरम में शिकायत करने के लिए के लिए आप इसके टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 पर काॅल करके दर्ज कर सकते हैं. तो वहीं आप नैशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की आधिकारिक वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके साथ ही आप अपने जिले के उपभोक्ता फोरम में भी यह शिकायत कर सकते हैं। 


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