अक्सर लोगों के पास कटे-फटे, गंदे या रंगे हुए नोट आ जाते हैं. कई बार एटीएम से भी ऐसे नोट निकल आते हैं, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं. ऐसे में कई बार दुकानदार भी इस तरह के नोट लेने से मना कर देते हैं और लोगों को जानकारी भी नहीं होती है कि इन नोटों को कैसे बदलवाया जाए. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इन नोटों को बदलने को लेकर क्या नियम बनाए हैं और बैंक एक दिन में कितने नोट बदलते हैं.

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एक दिन में कितने नोट बदल सकते हैं?

RBI के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदलवा सकता है. इन नोटों की कुल कीमत 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस स्थिति में बैंक काउंटर पर ही तुरंत भुगतान कर देता है. वहीं अगर नोटों की कुल वैल्यू इससे ज्यादा है, तो बैंक नोट स्वीकार कर लेता है और पैसा आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है. इसके अलावा 50,000 रुपये से ज्यादा के नोट बदलवाने पर प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है.

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क्या बैंक नोट बदलने की फीस लेता है?

RBI की गाइडलाइंस के अनुसार, कटे-फटे नोट बदलने पर आमतौर पर कोई फीस नहीं ली जाती है. हालांकि, नोट की स्थिति पर यह निर्भर करता है कि पूरा पैसा मिलेगा या नहीं. कुछ मामलों में खासकर ज्यादा खराब नोटों पर राशि कम भी मिल सकती है. वहीं बैंक ऐसे सभी नोट बदलता है, जिनकी पहचान साफ हो सके और जरूरी सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद हों. इसमें गंदे, फटे या थोड़े खराब नोट शामिल हैं. अगर कोई नोट पूरी तरह जल गया हो या जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया हो, तो बैंक उसे बदलने से मना कर सकता है.

ज्यादा खराब नोटों का क्या होगा?

ऐसे नोट जो बुरी तरह से जल गए हों, आपस में चिपक गए हों या बहुत खराब कंडीशन में हों, उन्हें सामान्य बैंक शाखाएं लेने से मना कर सकती है. ऐसे नोट RBI के इश्यू ऑफिस में बदले जा सकते हैं, जहां उनका अलग तरीके से मूल्यांकन किया जाता है. आपको बता दें कि RBI ने भी साफ किया है कि कोई भी बैंक कटे-फटे या गंदे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता. बैंक नोट के बचे हुए हिस्से के आधार पर उसकी कीमत तय करता है और उसी हिसाब से भुगतान करता है.

छोटे नोटों पर पूरा पैसा

RBI के नियमों के अनुसार 1 रुपये से लेकर 20 रुपये तक के नोटों में आधी राशि देने का कोई नियम नहीं है. ऐसे नोटों के बदले पूरा पैसा दिया जाता है. वहीं 50 से 500 रुपये तक के नोटों में स्थिति के अनुसार कुछ कटौती हो सकती है. RBI ने अप्रैल 2017 में जारी किए दिशा-निर्देशों में कहा था कि सभी बैंक ग्राहकों के कटे-फटे नोट बदलने के लिए बाध्य हैं. यह सेवा मुफ्त है और इसके लिए किसी तरह की एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जा सकती.

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