ITR Filing: अगर आपने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है. आयकर विभाग ने कहा है कि ITR प्रोसेस होने के बाद टैक्स रिफंड 4 से 5 सप्ताह के भीतर बैंक खाते में क्रेडिट हो जाता है. वैसे, ये समय भी हर टैक्सपेयर के मामले में अलग हो सकती है. 

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कब मिलता है आईटीआर रिफंड?इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, रिटर्न प्रोसेस होने के बाद अगर टैक्सपेयर का रिफंड बनता है तो इसे सीधे उसके प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में भेजा जाता है. आमतौर पर इसमें 4 से 5 सप्ताह का समय लग सकता है. अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं औरकिसी तरह की जांच की जरूरत नहीं है तो रिफंड इससे पहले भी आ सकता है.  

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रिफंड मिलने में देरी क्यों होती है?अगर ITR में दी गई जानकारी और AIS, Form 26AS या टीडीएस में अंतर है, बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट नहीं है, या आपने रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. इसके अलावा, कुछ मामलों में अतिरिक्त जांच के कारण भी प्रोसेसिंग का समय बढ़ सकता है. 

ऐसे चेक करें रिफंड का स्टेटसटैक्सपेयर्स इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके ब्यू फाइल्ड रिटर्न या रिफंड स्टेटस सेक्शन में जाकर अपना रिफंड स्टेटस देख सकते हैं. इसके अलावा, पैन और असेसमेंट ईयर की मदद से भी रिफंड की स्थिति ऑनलाइन चेक की जा सकती है. 

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रिफंड जल्दी पाने के लिए क्या करें?

  • आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूर करें.
  • बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट रखें और पैन से लिंक करें.
  • Form 16, AIS और Form 26AS की जानकारी मिला लें.
  • नाम, पैन, IFSC और बैंक अकाउंट नंबर सही दर्ज करें. 

अगर 5 सप्ताह बाद भी रिफंड न आए तो?अगर 4-5 सप्ताह बीत जाने के बाद भी रिफंड नहीं मिलता, तो सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर उसका स्टेटस जांचें. अगर स्टेटस में कोई गलती दिखती है या रिफंड लेट दिखता है तो बैंक डिटेल्स अपडेट करें. इसके अलावा आप आयकर विभाग के हेल्प डेस्क से संपर्क करें.  

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