अगर आप या फिर आपके घर में कोई 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का है तो उसे वोट डालने का अधिकार है, लेकिन अगर SIR यानी Special Intensive Revision के दौरान किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में परेशान होने की बजाय जरूरी कदम उठाना चाहिए. अगर आपका नाम लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है तो आप नाम दोबारा जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
बता दें कि ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की ओर से Form-6 भरने का ऑप्शन दिया गया है. इसके अलावा बूथ लेवल अधिकारी (BLO) भी लोगों के घर-घर जाकर पात्र मातदाताओं का वैरिफिकेशन कर रहे हैं.
सबसे पहले करें ये काम
सबसे पहले आप ये पता करना चाहिए कि आपका नाम मतदाता सूची में है भी या नहीं. अगर लिस्ट में नाम नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे में अब जानते हैं कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए?
वोटर लिस्ट में नाम करें चेक
अब आपको सबसे पहले अप्लाई करने से पहले ही ये चेक करना चाहिए कि नई वोटर लिस्ट में आपका नाम मौजूद है या नहीं. ये चेक करने के लिए आप चुनाव आयोग के आधिकारिक ECI Voter Services Portal की सहायता ले सकते हैं. जानिए स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस.
- सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक Voter Services Portal पर जाएं.
- अब इसके बाद आप वहां पर Search in Electoral Roll पर क्लिक करें.
- फिर आपको नाम, राज्य और दूसरी जानकारी दर्ज करनी होगी.
- इसके अलावा आप अपने वोटर आईडी कार्ड पर लिखे EPIC नंबर से भी नाम सर्च कर सकते हैं.
- वहीं अपने Voter Helpline App की मदद से भी नाम चेक कर सकते हैं और अपने इलाके के BLO से संपर्क करके भी इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं.
नाम नहीं मिलने पर क्या करें?
अगर आपको वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलता है तो आप उसे शामिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि इसके लिए भी आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है.
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ECI Voter Serives Portal पर जाएं.
- फिर आप Form-6 का ऑप्शन चुन लें.
- अब आपको सारी मांगी गई जानकारी भरनी होगी.
- साथ ही आपको एक निर्धारित घोषणापत्र ( Declaration Form) भी भरना होगा. इस पर आपको अपने साइन भी करने होंगे.
DOB के हिसाब से देनें होंगे दस्तावेज
सबसे जरूरी बात ये है कि SIR के दौरान दस्तावेजों की जरूरत आपकी DOB यानी जन्मतिथि के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. वहीं कुछ मामलों में माता-पिता के दस्तावेज भी देने पड़ सकते हैं.
अप्लाई करने के बाद क्या होगा?
जानने वाली बात ये है कि जब आपका Form-6 जमा हो जाएगा तो संबंधित अधिकारी आपके आवेदन की जांच करेंगे. वहीं अगर जरूरत पड़ती है तो BLO आपके एड्रेस का सत्यापन कर सकता है. फिर इसके बाद ही निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) आपके आवेदन पर फैसला लेते हैं.
हां, लेकिन जरूरी बात ये है कि आपने आवेदन जमा कर दिया है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका नाम तुरंत वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा. नाम जुड़ने के लिए पात्रता और संबंधित प्रक्रिया पूरी होना महत्वपूर्ण है. अहम बात ये है कि SIR और SSR की समय सीमा और प्रोसेस राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. इसलिए आवेदन करने से पहले ही आप अपने इलाके के BLO या स्थानीय निवार्चन कार्यालय से संपर्क करें.
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