Flight Travelling Rules: भारत में रोजाना फ्लाइट से लाखों की संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं. अक्सर जब किसी को कहीं दूर का सफर करना होता है. तो काफी लोग फ्लाइट से जाना चुनते हैं. क्योंकि फ्लाइट में समय की काफी बचत होती है. फ्लाइट में यात्रा करने को लेकर बहुत से नियम भी बनाए गए हैं. जो सभी यात्रियों को मानने होते हैं. इसमें कुछ नियम यात्रियों की सहूलियत के लिए भी होते हैं.

अगर आप की कंफर्म टिकट होने के बाद भी आपको प्लेन से उतार दिया जाता है. तो फिर ऐसे में आप मुआवजा पाने के हकदार होते हैं. चलिए आपको बताते हैं. अगर आपकी कंफर्म टिकट होने के बाद भी आपको फ्लाइट से उतार दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में कितना मुआवजा दिया जाता है. 

कंफर्म टिकट के बाद प्लेन से निकालने पर इतना मुआवजा

अक्सर एयरलाइन कंपनियां ज्यादा टिकट बेच देती है. क्योंकि कई बार कुछ यात्री टिकट फ्लाइट मिस कर देते हैं. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. और फिर ऐसी स्थिति में कुछ यात्रियों को फ्लाइट से हटाना होता है. तो कई बार तकनीकी या सुरक्षा कारणों से भी यात्रियों निकाला जा सकता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है. आपकी कंफर्म टिकट होने के बाद आपको प्लेन से उतार दिया जाता है. तो फिर एयरलाइन कंपनी को आपको या दूसरे प्लेन की टिकट देनी होती है.

 

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या फिर मुआवजा देना होता है. अगर एयरलाइन कंपनी आपको 1 घंटे के भीतर दूसरे प्लेन की टिकट दे देती है. तो कोई मुआवजा नहीं मिलता. अगर 1 घंटे से ज्यादा का समय हो जाता है. तो 24 घंटे तक आपको प्लेन की टिकट के साथ 10,000 रुपये का मुआवजा भी दिया जाता है. वहीं 24 घंटे के बाद तक दूसरी फ्लाइट नहीं दी गई तो आपको 20,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है.

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यहां कर सकते हैं शिकायत

अगर आपको कंफर्म टिकट के बाद भी प्लेन से उतार दिया जाता है. तो एयरलाइन कंपनी को तय समय में आपको दूसरे प्लेन की टिकट देने पर कोई मुआवजा नहीं देना होता. लेकिन समय सीमा गुजरने पर आप मुआवजे के हकदार हो जाते हैं. लेकिन अगर एयरलाइन कंपनी की ओर से आपको मुआवजा नहीं मिलता तो फिर आप डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए में एयरलाइन कंपनी की शिकायत कर सकते हैं. 

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