EPFO Withdrawal: कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर उन्होंने एक साल से पहले ही नौकरी छोड़ दी, तो क्या वे अपने PF का पैसा निकाल सकते हैं? इसका जवाब हां है, लेकिन इसके लिए EPFO के कुछ नियमों को समझना जरूरी है.

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अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने PF खाते में जमा रकम निकालने के लिए आवेदन कर सकता है. यानी सिर्फ एक साल से कम नौकरी करने की वजह से PF निकालने पर रोक नहीं लगती.

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कब निकाल सकते हैं PF का पैसा?

EPFO के नियमों के अनुसार, अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद लगातार 60 दिन तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने PF बैलेंस का क्लेम कर सकता है. अगर कर्मचारी तुरंत दूसरी नौकरी जॉइन कर लेता है, तो नया नियोक्ता उसी UAN से PF अकाउंट को आगे बढ़ा देता है और पैसा निकालने की जरूरत नहीं होती.

क्या पूरा पैसा निकाल सकते हैं?

अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और नई नौकरी नहीं मिली है, तो नियमों के तहत PF का पैसा निकाला जा सकता है. हालांकि, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से जुड़े नियम अलग होते हैं. 10 साल से कम EPF/EPS सेवा होने पर कर्मचारी पेंशन का हिस्सा भी नियमों के अनुसार निकाल सकता है. वहीं, 10 साल या उससे अधिक सेवा होने पर EPS की निकासी नहीं होती. ऐसी स्थिति में पेंशन का लाभ रिटायरमेंट की शर्तों के अनुसार मिलता है.

ऑनलाइन कैसे करें PF क्लेम?

  • EPFO सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें.
  • Online Services में जाकर Claim (Form-31, 19 & 10C) का ऑप्शन चुनें.
  • बैंक खाते का सत्यापन करें.
  • जरूरत के अनुसार PF निकासी का विकल्प चुनें.
  • आवेदन जमा करने के बाद EPFO उसकी जांच करेगा.
  • सब कुछ सही होने पर पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा.

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क्लेम करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

PF निकालने से पहले ये देख लें कि आपके UAN से आधार, पैन और बैंक अकाउंट लिंक हैं. KYC पूरी होना जरूरी है. साथ ही बैंक खाते की जानकारी सही होनी चाहिए, ताकि क्लेम में देरी न हो.

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