TDS Deduction in PF: एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) सरकार की ओर से एक रूप-रेखा के अनुसार मंजूर रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को भविष्य के लिए पैसे जमा करने में मदद करने के लिए बनाया गया है. हालांकि (EPF) को खासतौर पर रिटायरमेंट के बाद इनकम देने के लिए बनाया गया है, ऐसे में कर्मचारी कुछ खास स्थितियों में, जैसे कि बेरोजगारी, मेडिकल इमरजेंसी या पढ़ाई-लिखाई के लिए समय से पहले पैसे निकाल सकते हैं.

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बहुत से कर्मचारी इस बात से अनजान होते हैं कि (EPF) निकालना सेवा की सीमा पर निर्भर करता है. निकाली गई रकम और पैसे निकालने की वजह इस नियम को समझने में मदद करती है कि टैक्सपेयर अनचाहे (TDS) कटौती से बच सकते हैं.

EPF से पैसे निकालने पर टैक्स के नियम समझना जरूरी 

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EPF से पैसे निकालने में तीन अहम हिस्से शामिल होते हैं. जिसमें  कर्मचारी का योगदान, कर्मचारी के योगदान पर मिला ब्याज, और नियोक्ता का योगदान इसी तरह उस पर मिला ब्याज मौजूद है. आमतौर पर कर्मचारी का खुद का योगदान पैसे निकालने के समय करयोग्य नहीं होते है. हाला कि कर्माचारी के योगदान में कमाया गया ब्याज दूसरे स्रोतों से कमाई के मुताबिक टैक्स लगाया जाता है.

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आमतौर पर पैसे निकालते समय कर्मचारी के अपने योगदान पर टैक्स नहीं लगता है. हाला कि, कर्मचारी के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर 'अन्य स्रोतों से आय' के मुताबिक टैक्स लगता है. दरअसल, कर्मचारी के अपने योगदान और कमाया गया ब्याज पर टैक्स लगाया जाता है. यह राशि या रकम कमाई गई सैलरी जरूरी है कि अगर इस स्थिति में (TDS) कौटती इस बात को टैक्सपेयर फॉर्म 26AS में दर्शाती है.   

EPF से समय से पहले पैसे निकालने पर TDS के नियम

मिसाल के तौर पर अगर कोई कर्मचारी लगातार पांच साल की सेवा पूरी करने से पहले EPF से 50,000 रुपये से ज़्यादा निकालता है, तो उस पर  (TDS) लागू होता है, अगर कर्मचारी ने (PAN) की जानकारी दी है, तो 10% की दर से (TDS) काटा जाता है. अगर (PAN) नहीं दिया गया है, तो  (TDS) की दर बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाती है. ऐसे में जो कर्मचारी पांच साल की सेवा पूरी करने से पहले टैक्स फ्री सुविधा लेने चाहते है तो फॉर्म 15G/15H के जरिए उनको मदद मिल सकती है. ईपीएफओ के अनुसार, अगर कर्मचारी अपना  फॉर्म 15G/15H और पैन कार्ड जमा कर दें तो इस स्थिति में उस पर (TDS) नहीं  लागू होता है.

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 गैर-मान्यता प्राप्त PF फंड से निकासी

सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि गैर-मान्यता प्राप्त PF फंड के लिए टैक्स कानून अलग होते है. यह समझना बेहद जरूरी है कि अगर PF कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की ओर से अप्रूव नहीं किया गया तो पैसे निकालने पर टैक्स लगेगा, चाहे कर्मचारी ने पांच साल की सेवा पूरी की हो या नहीं.