PF Advance: अगर आप घर खरीदने, नया मकान बनवाने या पुराने घर का रेनोवेशन (मरम्मत) करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे समय में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का पैसा आपके काफी काम आ सकता है. EPFO अपने सदस्यों को आवास से जुड़ी जरूरतों के लिए पीएफ खाते से एडवांस निकालने की पूरी सुविधा देता है. घर खरीदने, निर्माण, मरम्मत और होम लोन चुकाने के लिए पीएफ निकासी के नियम अलग-अलग हैं.
ऐसे में आपको पीएफ खाते से एडवांस लेने के लिए कुछ तय नियम और शर्तों को जानना बेहद जरूरी है. खासकर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि किस स्थिति में आप कितनी रकम निकाल सकते है और कितनी बार निकाली जा सकती है.
घर खरीदने या बनवाने के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं?
EPFO के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के पोस्ट के मुताबिक, अगर आप घर खरीदना, प्लॉट लेना या मकान बनवाना चाहते हैं, तो आप पीएफ बैलेंस का 90% तक निकाल सकते हैं. यह सुविधा अब आप 5 बार ले सकते हैं.
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- EPF अकाउंट कम से कम 3 साल पूरे होना चाहिए
- संपत्ति (Property) या प्लॉट आपके या आपके जीवनसाथी के नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए.
घर के रेनोवेशन के लिए क्या हैं नियम?
अगर आप घर की मरम्मत या रेनोवेशन कराना चाहते हैं, तो ऐसे में EPFO आपको एडवांस निकालने की इजाजत देता है. लेकिन इसके लिए कम से कम 5 साल की लगातार सेवा पूरी होनी चाहिए.
- अधिकतम 12 महीने के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते (DA) के बराबर राशि निकाली जा सकती है.
- अगर आपने पहले रेनोवेशन के लिए निकासी की है, तो अगली बार आवेदन 10 साल बाद कर सकते हैं.
- मकान आपके या आपके जीवनसाथी के नाम पर होना चाहिए.
ऐसे में आप आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता, सेवा अवधि और सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच करे लें.
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