EPF Scheme 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों कर्मचारियों के लिए पीएफ सिस्टम को पहले के मुकाबले आसान और डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. EPF Scheme 2026 और हालिया सॉफ्टवेयर अपग्रेड के तहत पीएफ क्लेम, एडवांस निकासी और ऑनलाइन सेवाओं में कई तरह के बदलाव किए गए है. इसके साथ ही अब आप UPI और PF-इनेबल्ड ATM के जरिए रकम निकाल सकते हैं. 

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हालांकि, UPI के जरिए PF निकालने की सुविधा अभी शुरू नहीं की गई है. EPFO की तरफ से इसकी लॉन्च डेट का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि नए नियमों के तहत 1 लाख रुपये के PF बैलेंस पर कितनी रकम निकाल सकते हैं.

PF एडवांस निकासी के नियम हुए आसान

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EPFO ने आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के नियमों को पहली के मुकाबले काफी आसान बना दिया गया है. पहले जहां कई तरह श्रेणियां इनमें शामिल थीं, उन्हें अब तीन प्रमुख श्रेणियों में बांट दिया गया है. 

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  • घर या मकान से जुड़े खर्च
  • विशेष परिस्थितियां
  • बीमारी, शादी और उच्च शिक्षा जैसी जरूरी जरूरतें

ऐसे में अब आप कम से कम 12 महीने तक EPF से जुड़े रहने के बाद एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं.

1 लाख रुपये पर कितना निकाल सकेंगे?

नए डिजिटल सिस्टम के तहत अब आप आसानी से यह देख सकते हैं कि किस श्रेणी में कितनी रकम निकाल सकते हैं. अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं या आपकी छंटनी हो जाती है, तो आप अपने पीएफ बैलेंस का 75,000 रुपये तक निकाल सकते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर आपके खाते में 1 लाख रुपये जमा हैं तो आप नियमों के मुताबिक 75% यानी 75,000 रुपये तक निकाल सकेंगे. 

इसके अलावा ऑटो-क्लेम सेटलमेंट की सीमा भी बढ़ाकर 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये कर दी गई है. अगर आपका KYC पूरी तरह अपडेट है, तो क्लेम का निपटारा बिना मैनुअल साइन के तेजी से हो सकती है.

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