Rules For Driving Electric Car: भारत में रोजाना करोड़ों की संख्या में गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई है. सड़कों पर वाहन चलाने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं. जो सभी वाहन चालको को मानने होते हैं. जो इन नियमों का उल्लंघन करता है ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काट देती है.

18 साल से नीचे का कोई भी पुरुष या महिला गाड़ी चलाता हुआ दिखाई देता है. तो उसका चालान किया जा सकता है. बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है. क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चे यानी नाबालिक. इलेक्ट्रिक कर चला सकते हैं. क्या है इसे लेकर नियम चलिए आपको बताते हैं. 

क्या इलेक्ट्रिक कार चला सकते हैं नाबालिक बच्चे?

मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को लेकर लोगों के बीच में अक्सर थोड़े से मिसकनसेप्शन रहते हैं. कई लोगों को लगता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे यानी नाबालिक भी इलेक्ट्रिक कार चला सकते हैं. लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है. तो आपको बता दें इसका जवाब है नहीं. हालांकि की साल 2024 में मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में बदलाव करते हुए यह फैसला लिया गया था.

कोई 16 साल से लेकर 18 साल तक का कोई भी नाबालिक ई-व्हीकल और उसमें टू व्हीलर चला सकता है. लेकिन उसके लिए भी लिमिट तय की गई थी जिसमें की अधिकतम पावर 50 सीसी और मोटर पावर 1500 वॉट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 18 साल से कम यानी नाबालिक बच्चा इलेक्ट्रिक वाहन चला सकता है. लेकिन सिर्फ टू व्हीलर फोर व्हीलर नहीं यानी कि वह इलेक्ट्रिक कार नहीं चला सकता. 

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अगर चलाई तो क्या सजा हो सकती है?

पिछले कुछ सालों में नाबालिक  बच्चों के द्वारा गाड़ी चलाने पर बहुत से सड़क हादसे देखे गए हैं. इसीलिए अब मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों को और सख्त कर दिया गया है. अब अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा  गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है. तो उसका मोटा चालान किया जाता है.

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मोटर वाहन अधिनियम 1988 के क्षेत्र सेक्शन 199A के तहत ऐसे में 25000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा उसे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को 12 महीने तक के लिए कैंसिल भी किया जा सकता है. अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाता है. तो नाबालिक के माता-पिता को भी दोषी मानकर उन्हें 3 साल तक की सजा भी दी जा सकती है. 

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