Dog Bite Cases: कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब किसी के पालतू कुत्ते ने पड़ोसी के बच्चे या फिर किसी और को काट लिया. कई बार देखा गया कि इस चक्कर में लोगों के बीच हाथापाई तक हो गई, ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको कोई कुत्ता काट ले तो आपके क्या अधिकार हैं और इसकी शिकायत आप कहां सकते हैं...


कुत्तों की कुछ ब्रीड ऐसी हैं, जो काफी एग्रेसिव होती हैं. ये कुत्ते किसी भी अनजान शख्स को देखकर भौंकने लगते हैं और मौका देखते ही काटने के लिए भी दौड़ते हैं. ऐसे कुत्तों से सबसे ज्यादा परेशान पड़ोसी होते हैं, जिन्हें हर वक्त ये डर सताता है कि उनके बच्चों को कहीं कुत्ता काट न ले...


कहां कर सकते हैं शिकायत?
अगर आपको या आपके बच्चे को पड़ोसी के कुत्ते ने काट लिया है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और कुत्ते के मालिक को जेल तक हो सकती है. कई बार देखा गया है कि कुत्ते के मालिक अपनी गलती नहीं मानते हैं और उल्टा धमकाने लगते हैं, ऐसे में सबसे पहले आप नजदीकी थाने में इसकी शिकायत करें, इसके अलावा आप नगर निगम में भी शिकायत कर सकते हैं. 


आईपीसी की धारा 289 के तहत पालतू जानवर अगर किसी को नुकसान पहुंचाता है तो इसका जिम्मेदार मालिक ही होगा. इसके तहत जुर्माने और 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है. कुत्ते के काटने से अगर मौत हो जाती है तो सजा और जुर्माना और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है. 


हाईकोर्ट का अहम फैसला
इसके अलावा आवारा कुत्तों के काटने के मामलों को लेकर भी कानून काफी सख्त है, कोर्ट ने ऐसे कई फैसले सुनाए हैं, जिनमें सरकार या फिर कुत्ते के मालिकों पर जुर्माना लगाया गया है. कुछ महीने पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कुत्ता काटेगा तो हर दांत के हिसाब से सरकार को हर्जाना देना होगा. हाईकोर्ट ने कहा कि कुत्ते के एक दांत के निशान पर 10 हजार का मुआवजा देना होगा. इसकी जिम्मेदारी राज्यों की होगी. 


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