Dog Bite Cases: पिछले कुछ वक्त से कुत्तों के काटने के मामले देशभर में तेजी से बढ़े हैं. कई जगहों पर आवारा कुत्तों का आतंक है तो कुछ केस ऐसे भी सामने आए हैं, जिनमें पालतू कुत्तों ने किसी को काट लिया. कुत्तों के इस आतंक का शिकार ज्यादातर बच्चे और महिलाएं होती हैं. कई ऐसे केस भी आए हैं, जिनमें कुत्तों ने नोच-नोचकर किसी मासूम की जान ले ली. आज हम आपको कुत्तों के काटने के मामलों पर मुआवजे के नियम के बारे में बता रहे हैं, कुछ वक्त पहले हाईकोर्ट की तरफ से इसे लेकर एक सख्त आदेश दिया गया था. जिसमें बताया गया था कि कुत्तों के काटने पर कितना मुआवजा दिया जाएगा. 


याचिकाओं पर हुई थी सुनवाई
दरअसल देशभर में कुत्तों के काटने के मामले बढ़ने से लोग परेशान हैं और इसी वजह से कई लोग कोर्ट भी चले गए. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ऐसी कई याचिकाएं दर्ज हुईं, जिन पर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया. इन तमाम याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश पारित किया. 


राज्य सरकार को मुआवजे का आदेश
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आवारा कुत्तों और मवेशियों के हमलों के लिए राज्य ही जिम्मेदार होगा. हाईकोर्ट ने अहम आदेश में कहा कि कुत्ते के काटने पर हर एक दांत के निशान के बदले 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए. वहीं अगर 0.2 सेमी घाव है तो ऐसे में मुआवजा 20 हजार रुपये तक देना होगा. आवारा कुत्तों के काटने पर ये मुआवजा राज्य को ही देना होगा. हालांकि राज्य को छूट दी गई कि वो दोषी एजेंसी या व्यक्ति से मुआवजा वसूल सकता है. इस आदेश में कुत्तों के अलावा गाय, बैल या फिर किसी दूसरे जानवर के हमले को भी शामिल किया गया.


बता दें कि हर साल दुनियाभर में हजारों लोग रेबीज से मरते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या (करीब 33%) भारत से हैं. भारत में पिछले कुछ सालों में ऐसे करोड़ों मामले सामने आए हैं. यही वजह है कि अब इस मामले को लेकर बहस तेज हो गई है और देशभर में डॉग बाइट पर एक सख्त कानून बनाने की मांग हो रही है. 


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