Tax On Marriage Gifts: भारत में शादियों में खूब पैसे खर्च किए जाते हैं. आपने देखा होगा. अक्सर जो भी रिश्तेदार, दोस्त और अन्य लोग आते हैं. लगभग सब के सब गिफ्ट लेकर आते हैं. कोई गिफ्ट के तोर पर पैसे देता है. तो कोई गिफ्ट में महंगे महंगे सामान देता है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है क्या शादी में मिले गिफ्ट्स पर, या गिफ्ट के तौर पर मिले पैसों पर किसी प्रकार का कोई टैक्स लगता है. क्या कहते हैं शादियों में मिले तोहफों को लेकर इनकम टैक्स के नियम चलिए जानते हैं.

  


शादी में मिले तोहफे होते हैं टैक्स फ्री 


इनकम टैक्स एक्ट के नियमों के मुताबिक शादी में मिले सभी प्रकार के गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं. लेकिन आपको शादी में मिले सभी गिफ्ट का विवरण अपने पास रखना होता है. जिससे आगे चलकर आपको कोई दिक्कत नहीं आती. इसके साथ ही आपको शादी में मिले गिफ्ट्स की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त देनी होती है.  इसके साथ ही आपको आपनी मैरिज का प्रूफ जमा करना होता है. जिसमें शादी का कार्ड और शादी के फोटो भी देने होते हैं. 


50,000 रुपये तक के गिफ्ट ही ले सकते हैं 


जहां शादी में मिले तोहफे भले ही टैक्स फ्री हों. लेकिन इसके अलावा आपको अन्य तोहफों पर टैक्स देना होता है. 50,000 रुपये की रकम के ऊपर मिले सभी तोहफे इनकम टैक्स की श्रेणी में आते हैं. इन पर  इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत आपको टैक्स देना होता है. हालांकि आपको आपके ब्ल्ड रिलेटिव से मिले गिफ्ट्स पर टैक्स नहीं देना होता. इसके साथ ही इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 10 (23C) और सेक्शन 12A या 12AA के तहत आपको गिफ्ट में टैक्स पर छूट देती है. 


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