भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट को लेकर बड़ा कदम उठाया है. दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार 25 सितंबर को डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं. इन नियमों के तहत अब ऑनलाइन लेनदेन सिर्फ एसएमएस आधारित ओटीपी पर से नहीं होगा, बल्कि अब ग्राहक चाहे तो फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, पासवर्ड, पिन या अन्य बायोमेट्रिक ऑप्शन से भी पेमेंट कर सकेंगे. वहीं यह नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जाएंगे. अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा और मजबूत वर्तमान में ज्यादातर बैंक और पेमेंट ऐप्स लेनदेन की पुष्टि के लिए केवल ओटीपी का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि नए नियम आने के बाद भी ओटीपी का इस्तेमाल पहले की तरह जारी रहेगा. लेकिन यह पेमेंट का एकमात्र ऑप्शन नहीं होगा. अब भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियमों के तहत सत्यापन के लिए तीन कैटेगरी मान्य होगी. 1. यूजर के पास मौजूद कोई वस्तु-जैसे मोबाइल, हार्डवेयर टोकन 2. वह जानकारी जो यूजर जानता- जैसे पासवर्ड, पिन या पास फ्रेज 3. यूजर की पहचान- जैसे बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन अब हर ट्रांजैक्शन में होगा यूनिक वेरीफिकेशन नए नियमों को लेकर आरबीआई ने साफ कहा है कि हर भुगतान में कम से कम एक ऐसा ऑथेंटिकेशन फैक्टर जरूर होगा जो उस लेनदेन के लिए अलग और नया होगा. इसका मतलब है कि पुराना या रिपीटेबल कोड से अब काम नहीं चलेगा, जिससे धोखाधड़ी की संभावना काफी कम होगी. वहीं इन बदलाव के बाद बैंक और पेमेंट प्रोवाइड अब लेनदेन की सुरक्षा के लिए रिस्क एनालिसिस कर सकेंगे. इसमें ट्रांजैक्शन का स्थान, यूजर का व्यवहार, डिवाइस की जानकारी और पिछले लेनदेन शामिल होंगे. वहीं ज्यादा खतरे वाले पेमेंट्स पर एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन और डिजिटल लॉकर जैसे सुरक्षित प्लेटफार्म का उपयोग किया जा सकेगा. नियमों का उल्लंघन और मुआवजा नए नियमों के तहत अगर किसी वित्तीय संस्था की और से नए नियमों का पालन न करने और लापरवाही से ग्राहक का पैसा डिजिटल धोखाधड़ी में खो जाता है, तो उस नुकसान की पूरी भरपाई संबंधित संस्था को करनी होगी. इसके अलावा 1 अक्टूबर 2026 से कार्ड नॉट प्रेजेंट प्रकार के विदेशी लेनदेन में भी इन सख्त वेरिफिकेशन नियमों को लागू किया जाएगा. यह कदम विशेष रूप से उन ट्रांजैक्शन के लिए होगा जो भारत के बाहर किए जाते हैं.
अब डिजिटल पेमेंट होगा और सुरक्षित, OTP के अलावा फिंगरप्रिंट और पासवर्ड से होगा वेरिफिकेशन
कविता गाडरी | 27 Sep 2025 11:02 AM (IST)
भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार 25 सितंबर को डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं. इन नियमों के तहत अब ऑनलाइन लेनदेन सिर्फ एसएमएस आधारित ओटीपी पर से नहीं होगा.
RBI के नए नियम