Digilocker Uses: भारत में रहने के लिए लोगों के पास बहुत से दस्तावेज होने जरूरी होते हैं. इन दस्तावेजों की जरूरत कहीं ना कहीं किसी न किसी काम के लिए पड़ ही जाती है. इनमें बात की जाए तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल होते हैं. लेकिन इन सभी दस्तावेजों की फिजिकल कॉपी रख कर चल पाना काफी मुश्किल होता है. क्योंकि अगर ओरिजिनल कॉपी कहीं खो गई.

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तो फिर दोबारा बनवाने के लिए पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी. इसलिए लोग आजकल डिजिटल तौर पर इन दस्तावेजों को साथ रखकर चलते हैं. इसके लिए भारत सरकार ने साल 2015 में डिजिलॉकर सेवा शुरू की है. डिजिलॉकर में आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज जमा करके रख सकते हैं. लेकिन कुछ दस्तावेज ऐसे भी हैं जो डिजिलॉकर में आप सेव नहीं कर सकते. चलिए बताते हैं इनके बारे में. 

इन दस्तावेजों को नहीं रख सकते डिजी लॉकर में 

डिजिलॉकर में आप अपने जरूरी डॉक्यूमेंट रख सकते हैं. और इन जरूरी डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं. वह भारत सरकार द्वारा अप्रूव किए जाते हैं. इसमें आप अपने व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट और गैर मान्यता प्राप्त दस्तावेज नहीं रख सकते हैं. डिजिलॉकर मुख्य तौर पर सरकारी दस्तावेजों के लिए होता है. इसमें आप प्राइवेट कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट या अपनी प्राइवेट कोई रसीद या किसी तरह का अनौपचारिक डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते.

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इसके अलावा आप डिजिलॉकर में कोई ऐसा दस्तावेज भी नहीं रख सकते. जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान ने जारी नहीं किया है. उसे भी आप इसमें स्टोर नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा आप बैंक खाते से जुड़ी जानकारी, एटीएम पिन, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स और इस तरह की संवेदनशील जानकारी भी नहीं रख सकते. हाथों से लिखे गए दस्तावेज भी आप डिजिलॉकर में नहीं रख सकते. 

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इन डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं

ऊपर हमने बताया कि दस्तावेजों को आप डिजिलॉकर में नहीं रख सकते.  अब हम आपको बताते हैं. कि किन दस्तावेजों को आप डिजिलॉकर में रख सकते हैं. इनमें बात की जाए तो आप अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपने स्कूल की 10th की और 12th की मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद जैसे दस्तावेज रख सकते हैं. इसमें आप 1GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं. 

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