दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली वालों को हमेशा से मुफ्त मिल एक चीज के लिए अब जेब ढीली करनी होगी. दरअसल, दिल्ली नगर निगम 7 साल बाद ठोस कचरा प्रबंधन 2018 उपनियम के तहत यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी में है, जिसके बाद दिल्ली में रहने वालों को घर से कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम को हर महीने यूजर चार्ज देना होगा. इससे पहले यह सुविधा मुफ्त थी. ऐसे में आइए जानते हैं कि दिल्ली वासियों की कूड़ा उठवाने के लिए कितनी जेब ढीली करनी होगी. 

50 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक यूजर चार्ज

नगर निगम ने घर से कूड़ा उठवाने के लिए संपत्ति के आकार और उपयोग के अनुसार अलग-अलग यूजर चार्ज तय किए हैं. इसके अनुसार, आवासीय मकानों में 50 वर्ग मीटर तक 50 रुपये प्रति माह यूजर चार्ज वसूला जाएगा. 50 से 200 वर्ग मीटर तक 100 रुपये और 200 वर्ग मीटर से अधिक के आवासीय मकान से 200 रुपये प्रति माह यूजर चार्ज लिया जाएगा. वहीं स्ट्रीट वेंडरों से 100 रुपये चार्ज वसूला जाएगा. 

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कमर्शियल इमारतों पर अलग होगा यूजर चार्ज

दिल्ली सरकार की ओर से लाए गए नए नियम के अनुसार, कमर्शियल यूनिट्स के लिए अलग चार्ज तय किए गए हैं. दुकानों, ढाबे और कॉफी हाउस से 500 रुपये प्रति माह यूजर चार्ज लिया जाएगा. वहीं गेस्ट हाउस, शॉदी हाल, बैंक, पॉटी लॉन और 50 लोगों से अधिक क्षमता वाले रेस्टोरेंट से 2000 रुपये प्रति महीना यूजर चार्ज वसूल किया जाएगा. वहीं इससे बड़ी कमर्शियल यूनिट्स से 5000 हजार रुपये तक का यूजर चार्ज लिया जाएगा. बता दें, दिल्ली नगर निगम कचरा प्रबंधन पर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करता है. वहीं नगर निगम पर 14000 करोड़ रुपये की देनदारी है. अधिकारियों का कहना है कि यूजर चार्ज से नगर निगम को सालाना 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है. 

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