दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लाखों व्हीकल ऑनर्स को राहत दी है. 30 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेने के एक साल के टाइम पीरियड को खत्म कर दिया है. सरकार के इस फैसले के बाद 10+ साल पुरानी डीजल गाड़ी, 15+ साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी के मालिक अब अपनी गाड़ियों को किसी दूसरे स्टेट में री-रजिस्टर कराने के लिए एनओसी ले पाएंगे यानी अब एनओसी लेने के लिए ये बात मायने नहीं रखती है कि आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन कितना पहले एक्सपायर हो गया है.
नियमों में क्या बदलाव हुए ?
पुरानी गाइडलाइंस के अनुसार, सभी व्हीकल ऑनर्स को अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी पीरियड के एक साल के अंदर ही एनओसी लेना होता था. अब इन नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं, जिससे 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों को एनओसी लेने के लिए पहले से ज्यादा समय मिल गया है. ऐसे में अब आप भी अपनी 20 साल पुरानी गाड़ी को दिल्ली से बाहर किसी दूसरे स्टेट में आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं. ऐसे में अब रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी कब हुई है यह बात जरूरी नहीं है. सरकार के इस फैसले से लाखों गाड़ियां दिल्ली के बाहर आसानी से रजिस्टर हो जाएंगी.
एनओसी लेने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स
अपने पुराने व्हीकल का एनओसी लेने के लिए आपको फॉर्म 28 की 3 कॉपी जमा करनी होगी. इसके साथ ही, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना जरूरी है. गाड़ी का आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पीयूसी सर्टिफिकेट भी देना होगा. इसके बाद आपके व्हीकल का इंजन पेंसिल प्रिंट लिया जाएगा और रोड टैक्स पेमेंट रिसिप्ट का प्रूफ भी देखा जाएगा. अगर गाड़ी फाइनेंस्ड है तो उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है.
एनओसी के लिए कैसे करें अप्लाई ?
एनओसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने हैं.1. सबसे पहले आपको परिवहन पोर्टल vahan.parivahan.gov.in पर जाना है. 2. फिर सर्विसेज टैब पर जाकर एप्लीकेशन फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है. 3. अब अपनी व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालकर वेरिफाई करनी हैं.4. अब अपने सभी डॉक्युमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी को अपलोड करना है.5. फिर ऑनलाइन एनओसी फीस भरनी है.6. इसके बाद फॉर्म सबमिट करके इसकी एक्नॉलेजमेंट स्लीप का प्रिंट निकाल लेना है.7. फिर हार्ड कॉपीज और ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स को आरटीओ में वेरिफिकेशन के लिए देना है.8. अप्रूवल के बाद आपको अपना एनओसी आरटीओ से कलेक्ट करना है.