आज के समय में क्रेडिट कार्ड लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर होटल में पेमेंट करने और जरूरी खरीदारी तक, लोग कई कामों के लिए अब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. बैंक भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कैशबैंक, डिस्काउंट और रिवॉर्ड प्वाइंट जैसे फायदे देते हैं. यही वजह है कि कई लोग एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड रख लेते हैं. हालांकि, कुछ समय बाद इस्तेमाल नहीं होने पर वे कार्ड बंद करा देते हैं.

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ऐसे में अगर आपने भी अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना बंद कर दिया है या बैंक से उसे पूरी तरह बंद करवा लिया है, लेकिन इसके बाद भी आपके पास बिल और लेट फीस के मैसेज आ रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें. कई बार बैंक की ओर से कार्ड बंद करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने या पुराने बकाये और दूसरे चार्ज की वजह से ऐसी परेशानी हो सकती है.

क्रेडिट कार्ड बंद होने के बाद भी बिल आए तो क्या करें?

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  • क्लोजर कन्फर्मेशन चेक करें: सबसे पहले बैंक की तरफ से मिले ईकार्ड बंद होने के मेल, SMS या नो ड्यूज सर्टिफिकेट को चेक करें. इससे पता चलेगा कि आपका कार्ड आधिकारिक रूप से बंद हुआ है या नहीं.
  • बैंक में शिकायत करें: कस्टमर केयर से संपर्क करें या बैंक की ब्रांच में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराएं. शिकायत का रेफरेंस नंबर और रसीद अपने पास जरूर रखें.
  • बिल की जांच करें: बैंक से बिल में जोड़ी गई रकम का पूरा ब्योरा मांगें. देखें कि इसमें पुराना बकाया, ब्याज, सालाना फीस, GST या कोई अन्य चार्ज तो शामिल नहीं है.
  • RBI के नियमों का सहारा लें: RBI के नियमों के मुताबिक, सभी बकाया चुकाए जाने और कार्डधारक की ओर से क्लोजर रिक्वेस्ट मिलने के बाद बैंक को 7 कार्य दिवसों में क्रेडिट कार्ड बंद करना होता है. इसमें देरी होने पर बैंक पर 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लग सकता है.

बैंक हल न करे तो कहां करें शिकायत?

  • अगर बैंक आपकी शिकायत का हल नहीं करता है, तो 30 दिनों का इंतजार करने के बाद RBI के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के पास शिकायत कर सकते हैं.
  • इसके लिए RBI के शिकायत पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
  • इसके अलावा, क्रेडिट ब्यूरो से अपनी CIBIL रिपोर्ट चेक करें. अगर बंद हो चुका कार्ड अभी भी एक्टिव या बकाया दिख रहा है, तो बैंक और क्रेडिट ब्यूरो दोनों के पास विवाद दर्ज कराएं.

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