बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज यानी 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हो रहा है. दूसरा चरण 11 नवंबर को है. वहीं, 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे. इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू है. बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है. ऐसे में चुनाव आयोग ने समय रहते चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है.

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अब जब चुनाव सिर पर हैं, तो मतदाताओं के लिए सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर वोटर आईडी नहीं है, या उसे भूल गए हैं, खो गया है, या किसी वजह से वोटिंग वाले दिन नहीं है, तब भी वोट कैसे डाल सकते हैं. हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग ने 12 वैकल्पिक पहचान पत्र यानी Alternate Photo ID Proofs की सूची जारी की है. इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, और आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो आप बिना वोटर कार्ड के भी मतदान कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि कौन से 12 डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप वोटर कार्ड भूल गए तो अपनी वोटर आइडेंटिटी बता सकते हैं. 

वोटर कार्ड नहीं है? ये 12 डॉक्यूमेंट्स ले जाकर करें वोटिंग

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1. पासपोर्ट - वैध पासपोर्ट जिसमें आपकी फोटो और नाम हो. 

2. ड्राइविंग लाइसेंस - भारत सरकार के तहत मान्यता प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें आपकी फोटो हो. 

3. सरकारी कर्मचारियों का सर्विस आईडी कार्ड - अगर आप केंद्र या राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में कार्यरत हैं, तो आपकी कंपनी के जरिए जारी किया गया फोटो आईडी कार्ड मान्य होगा. 

4. पैन कार्ड -इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत जारी पर्मानेंट अकाउंट नंबर कार्ड. 

5. आधार कार्ड - यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) का जारी कार्ड. 

6. बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक - इनमें आपकी फोटो लगी हो और वह मान्य हो. 

7. मनरेगा जॉब कार्ड - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी जॉब कार्ड. 

8. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड - श्रम मंत्रालय या केंद्र सरकार की किसी योजना के तहत जारी कार्ड. 

9. पेंशन कार्ड - इसमें आपकी फोटो लगी हो और वह प्रमाणित हो. 

10. NPR स्मार्ट कार्ड - नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत जारी किया गया पहचान पत्र. 

11. एमपी-एमएलए का जारी ऑफिशियल आईडी कार्ड - अगर आप संसद या विधानसभा के सदस्य हैं, तो आपके पास मौजूद  ऑफिशियल पहचान पत्र मान्य होगा. 

12. फोटो युक्त पहचान पत्र जो निर्वाचन अधिकारी के जरिए जारी किया गया हो - अगर आपने पहले से आवेदन किया है और अधिकारी ने कोई पहचान पत्र जारी किया है, तो वो भी मान्य होगा. 

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