Aadhaar Card Rules For OCI Card Holders: आज आधार कार्ड भारत में लगभग हर काम का आधार बन चुका है. बैंक से लेकर सरकारी योजनाओं तक इसकी जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है. देश की तकरीबन 90 फीसदी आबादी के पास आधार कार्ड मौजूद है. इसी वजह से कई OCI यानी Overseas Citizen of India कार्डधारक भी जानना चाहते हैं.

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क्या वह आधार कार्ड बनवा सकते हैं या नहीं. आपको बता दें कि OCI कार्ड भारत की नागरिकता नहीं देता. लेकिन उन्हें भारत में काफी सुविधाएं मिलती हैं. ऐसे में लोग अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि आधार उनके लिए उपलब्ध है या नहीं. अगर आप भी हैं OCI यानी Overseas Citizen of India कार्डधारक तो जान लीजिए इसे लेकर क्या कहते हैं नियम.

OCI कार्डधारकों के लिए आधार के नियम क्या कहते हैं? 

OCI कार्ड उन लोगों को मिलता है जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं. लेकिन अब वह किसी दूसरे देश के नागरिक हैं. उन्हें भारत में आने-जाने और रहने की काफी सुविधाएं मिलती हैं. इन लोगों को आधार मिल सकता है या नहीं इसकी बात करें तो इसके लिए UIDAI के नियम कहते हैं कि कोई भी विदेशी नागरिक. जिसमें OCI धारक भी शामिल हैं. 

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अगर भारत में पिछले 12 महीने के भीतर कम से कम 182 दिन रहे हैं. तो वह आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह नियम लॉन्ग टर्म वीजा धारकों और नेपाल-भूटान के नागरिकों पर भी लागू होते हैं. यानी आधार बनवाने का अधिकार है बस इसके लिए जरूरी शर्त है कि तय अवधि तक भारत में आपकी मौजूदगी साबित होनी चाहिए.

आवेदन के लिए क्या है प्रोसेस?

आधार बनवाने के लिए OCI धारक को पहचान और पते का प्रमाण देना होता है. पहचान के लिए वैध OCI कार्ड और विदेशी पासपोर्ट दिया जा सकता है. पते के लिए UIDAI की ओर से जारी किए वैलिड भारतीय एड्रेस प्रूफ दस्तावेजों में कोई एक दस्तावेज देना जरूरी है. दस्तावेज पूरे होते ही नाॅमिनेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है. अगर वैलेडिटी की बात करें तो भारतीय नागरिकों को मिलने वाला आधार आजीवन मान्य होता है.

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वहीं OCI और बाकी विदेशी नागरिकों के आधार की वैलेडिटी एक लिमिटेड टाइम तक रहती है. वीजा या LTV धारकों के लिए वैधता वीजा की वैलेडिटी जितनी होती है. तो वहीं OCI, नेपाल और भूटान के नागरिकों के आधार की वैलेडिटी नाॅमिनेशन की तारीख से 10 साल तक रहती है. इसके बाद इसे अपडेट कराना होता है.

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