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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं सुनी परमबीर सिंह की महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ याचिका? | Uncut

एबीपी न्यूज़  |  24 Mar 2021 04:57 PM (IST)
ABP News
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका को सुनने से इन्कार कर दिया है और कहा है कि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में जाना चाहिए. परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कौल की बेंच ने परमबीर सिंह के वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए हैं और क्यों आपने अनिल देशमुख को भी पार्टी नहीं बनाया है. मुकुल रोहतगी सृने कहा कि पुलिस अधिकारियों पर दबाव एक राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रोहतगी के तर्क से सहमत नहीं हुआ. पूरे मसले को विस्तार से बता रहे हैं निपुण सहगल.
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