UGC Guidelines पर SC की मुहर, बिना Final Year की परीक्षा दिए नहीं मिलेगी डिग्री
ABP News Bureau | 28 Aug 2020 09:27 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्सेज की फाइनल ईयर परीक्षाएं कराने के यूजीसी के गाइडलाइन्स पर अपनी मुहर लगा दी है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राज्य बिना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बिना इजाज़त के विश्वविद्यालय परीक्षाओं को रद्द नहीं कर सकते हैं.सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फाइनल ईयर/सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित किए बिना छात्रों को पास नहीं किया जा सकता. राज्यों को यूजीसी गाइडलाइन्स के मुताबिक 30 सितंबर 2020 के पहले परीक्षाओं को आयोजित कराना होगा. शीर्ष अदालत ने कहा कि जो राज्य 30 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी. क्या है पूरा मामला बता रहे हैं एबीपी न्यूज़ संवाददाता निपुण सहगल.