PM केयर्स फंड पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, NDRF को माना पीएम केयर्स से अलग फंड | कायदा कानून
एबीपी न्यूज़ | 18 Aug 2020 07:30 PM (IST)

PM केयर्स फंड की वैधता पर उठ रहे तमाम सवालों को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पीएम केयर्स फंड अलग है और एनडीआरएफ फंड अलग, इसलिए पीएम केयर्स फंड का पैसा, एनडीआरएफ में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. यह आदेश दिया है जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने. कोर्ट में एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) ने NDRF के रहते पीएम केयर्स फंड बनाए जाने को गलत बताया था. याचिका में पीएम फंड में पारदर्शिता के अभाव में भी दलील दी गई थी. लेकिन जब केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मान ली और CPIL की याचिका को खारिज कर दिया. पूरे मामले को विस्तार से बता रहे हैं एबीपी न्यूज़ संवाददाता निपुण सहगल.