मस्जिद-चर्च बने पुराने मंदिरों पर दावा करने से रोकने वाले कानून को चुनौती, SC ने मांगा सरकार से जवाब
एबीपी न्यूज़ | 12 Mar 2021 06:54 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से पूछा कि क्या किसी नागरिक को कोर्ट आने से रोका जा सकता है? 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका में यह सबसे अहम सवाल उठाया गया है. यह कानून कहता है कि देश में सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही बनाए रखी जाएगी, जो 15 अगस्त 1947 को थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है, जिनकी जगह पर जबरन मस्ज़िद, दरगाह या चर्च बना दिए गए थे. यह न सिर्फ न्याय पाने के मौलिक अधिकार का हनन है, बल्कि धार्मिक आधार पर भी भेदभाव है, क्या है पूरा मामला बता रहे हैं