Babri Case: आडवाणी, जोशी, उमा समेत सभी 32 आरोपी बरी, कोर्ट को नहीं मिला किसी के खिलाफ सबूत
ABP News Bureau | 30 Sep 2020 06:39 PM (IST)

अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को विवादित बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को 28 साल बाद लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. सीबीआई के विशेष जज ने अपने फैसले में माना कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और घटना अचानक हुई थी. अदालत में 26 आरोपी मौजूद थे, जबकि 6 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए. इस मामले के आरोपियों में से विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल सहित 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है. देखिए एबीपी न्यूज़ संवाददाता निपुण सहगल की ये खास रिपोर्ट