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Sedition Law पर 'सुप्रीम स्टे', SC ने कहा- 124A के केस न दर्ज करें केंद्र और राज्य सरकारें | Uncut

ABP Live   |  11 May 2022 06:53 PM (IST)

राजद्रोह कानून यानी आईपीसी की धारा 124A को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निष्प्रभावी बना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस कानून के तहत नए मुकदमे दर्ज न हों और जो मुकदमे पहले से लंबित हैं, उनमें भी अदालती कार्यवाही रोक दी जाए। राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का यह अनुरोध मान लिया कि उसे कानून की समीक्षा करने का समय दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार कानून की समीक्षा नहीं कर लेती, तब तक यह अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी. क्या है पूरा मामला बता रहे हैं निपुण सहगल.

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