Agnipath Scheme: SC ने अग्निपथ मामला Delhi HC को भेजा, बाकी हाई कोर्ट में फिलहाल नहीं होगी सुनवाई|
ABP News Bureau
Updated at:
20 Jul 2022 01:34 PM (IST)
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View In Appसेना में भर्ती की नई योजना अग्निवीर को चुनौती देने वाली जितनी भी याचिकाएं हैं, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को सुनेगा. इसके अलावा देश के दूसरे हाईकोर्ट में जुड़े मामलों को भी रोकने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश क्यों दिया और आगे इस मामले में क्या होगा, जानने के लिए Uncut पर देखिए निपुण सहगल की ये रिपोर्ट.