Bihar में बदले शराबबंदी से जुड़े कई बड़े नियम, पहली बार पीने वाले के लिए लिया गया बड़ा फैसला
ABP News Bureau | 30 Mar 2022 07:51 PM (IST)
बिहार विधानसभा में बुधवार को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया गया. बिल में शराब के सेवन के लिए सजा का प्रावधान है. नए विधेयक के पास हो जाने से राज्य सरकार को इस श्रेणी के अपराधों के लिए दिए जाने वाले दंड को निर्धारित करने का विशेषाधिकार मिलेगा. पहले ये अधिकार कोर्ट के पास था. बता दें कि राज्य में कोर्ट और जेल में बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए सरकार साल 2021 के अंत से ही कानून में संशोधन की तैयारी में थी. इसी क्रम में आज इसे मूर्त रूप दिया गया है.