'घर लौट रहे मजदूरों से ट्रेन या बस का किराया नहीं लिया जाए'- Supreme Court
ABP News Bureau | 29 May 2020 08:27 AM (IST)
घर लौट रहे लोगों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. लोगों की सुविधाजनक यात्रा के लिए कोर्ट ने आदेश देते हुए तुरंत कदम उठाने को कहा है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब भी मांगे हैं. 26 मई को कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया था.