Special Report: धरने का Shaheen Bagh Model नहीं चलेगा ! | Master Stroke
एबीपी न्यूज़ | 07 Oct 2020 11:04 PM (IST)
शाहीन बाग में CAA विरोध प्रदर्शन के नाम पर सड़क रोके जाने को सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की. कोर्ट ने यह भी उम्मीद जताई है कि भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी.
शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाए जाने के करीब 7 महीने बाद दिए फैसले में कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध में लोगों के विचार हैं. आज के दौर में सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चा से भी भावनाएं और तेज़ होती हैं. विरोध करने वालों ने प्रदर्शन के ज़रिए अपनी बात रखी. लेकिन एक अहम सड़क को लंबे अरसे तक रोक देना सही नहीं था.