Bulldozer पर लड़ाई की 'सुप्रीम' सुनवाई | Hoonkar
ABP News Bureau | 16 Jun 2022 07:57 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) और उसके अधिकारियों को उन याचिकाओं पर तीन दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिनमें आरोप लगाया गया है कि पिछले सप्ताह राज्य में हुई हिंसा के आरोपियों के घरों को अवैध रूप से गिराया गया है. अदालत ने कहा कि 'सबकुछ निष्पक्ष होना चाहिये' और अधिकारियों को कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिये. जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि नागरिकों में यह भावना होनी चाहिए कि देश में कानून का शासन है. मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी. इस पर abp news के खास शो Hoonkar के डिबेट में आए विभिन्न विश्लेषकों ने क्या कहा ? देखिए इस वीडियो में.