महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं: Allahabad High Court| Ganga Prime| ABPGanga
ABP Ganga | 30 Oct 2020 09:06 PM (IST)
धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला. हाईकोर्ट ने कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं.
कोर्ट ने नूर जहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया. वहीं, कोर्ट ने विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा ऐसा करना इस्लाम के खिलाफ. जस्टिस एम सी त्रिपाठी की एकल पीठ ने आदेश दिया. बता दें कि दो अलग धर्मों के जोड़े ने शादी के लिए याचिका लगाई थी.
कोर्ट ने नूर जहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया. वहीं, कोर्ट ने विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा ऐसा करना इस्लाम के खिलाफ. जस्टिस एम सी त्रिपाठी की एकल पीठ ने आदेश दिया. बता दें कि दो अलग धर्मों के जोड़े ने शादी के लिए याचिका लगाई थी.