TRAI New Order: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला लिया है. अब बीमा क्षेत्र से जुड़ी सभी कंपनियों को अपने ग्राहकों को सर्विस और ट्रांजैक्शन कॉल केवल 1600 सीरीज के नंबरों से ही करनी होगी. यह नियम 15 फरवरी 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगा.
किन कंपनियों पर लागू होगा यह नियम?
यह निर्देश उन सभी संस्थाओं पर लागू होगा, जो IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) के दायरे में आती हैं. TRAI के मुताबिक, 16 दिसंबर 2025 को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया था जिसमें तय समयसीमा के भीतर 1600 सीरीज पर शिफ्ट होने को कहा गया है.
क्यों जरूरी समझा गया यह बदलाव?
TRAI का मानना है कि अलग और तय नंबर सीरीज होने से उपभोक्ता असली और नकली कॉल्स में आसानी से फर्क कर पाएंगे.
- इससे फर्जी कॉल्स और फोन फ्रॉड पर लगाम लगेगी.
- अनचाही कॉल्स में कमी आएगी
- ग्राहकों का भरोसा मजबूत होगा
1600 सीरीज देखकर यूजर्स तुरंत समझ सकेंगे कि कॉल किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आ रही है.
पहले किन सेक्टर्स में लागू हो चुका है नियम?
TRAI इससे पहले RBI, SEBI और PFRDA के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के लिए भी ऐसा ही नियम लागू कर चुका है. इन प्रयासों के बाद DoT (Department of Telecommunications) ने BFSI सेक्टर और सरकारी संगठनों के लिए 1600 नंबर सीरीज को आधिकारिक तौर पर तय किया.
अब तक कितनी कंपनियां जुड़ चुकी हैं?
TRAI के अनुसार, अब तक करीब 570 संस्थाएं इस नई सीरीज को अपना चुकी हैं और 3,000 से ज्यादा 1600 नंबर जारी किए जा चुके हैं. हालांकि, कई कंपनियां अभी भी पुराने 10 अंकों वाले मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रही हैं जिन्हें अब तय समय में बदलना होगा.
उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा फायदा?
इस फैसले से ठगों द्वारा बैंक या बीमा कंपनी बनकर कॉल करने की घटनाओं में कमी आएगी. TRAI का कहना है कि 1600 सीरीज को समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अपनाने से कंज्यूमर सेफ्टी मजबूत होगी और पहचान की आड़ में होने वाले वित्तीय फ्रॉड पर बड़ी रोक लगेगी.
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