मल्टीप्लेक्स चैन PVR को तय समय से ज्यादा विज्ञापन दिखाना भारी पड़ गया है. एक दर्शक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए PVR पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह मामला बेंगलुरु का है, जहां उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन ने लंबे विज्ञापन दिखाने को अनुचित और गलत ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है. आइए, इस बारे में विस्तार से जानते हैं.
दिसंबर, 2023 का है मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मामले की शुरुआत 26 दिसंबर, 2023 को हुई थी, जब शिकायतकर्ता वकील अभिषेक एमआर ने सैम बहादुर फिल्म देखने के लिए बेंगलुरू के ऑरियन मॉल स्थित PVR की टिकट बुक की थी. उन्होंने 825.66 रुपये प्रति टिकट के हिसाब से तीन टिकट बुक की थी. फिल्म का शो दोपहर बाद 4.05 मिनट पर शुरू होना था और 6.30 बजे तक चलना था. शिकायतकर्ता का कहना था कि वह 4 बजे हॉल में पहुंच गया था, लेकिन फिल्म समय पर शुरू नहीं हुई. यहां उसे 4.05 बजे से लेकर 4 बजकर 28 मिनट तक विज्ञापन दिखाए गए.
30 मिनट की देरी से काम हुआ प्रभावित- शिकायकर्ता
शिकायतकर्ता ने कहा कि तय समय से अधिक विज्ञापन दिखाने के कारण उसे 30 मिनट की देरी हुई और उसे अपने सारे काम रीशेड्यूल करने पड़े. इसे लेकर उसने बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में शिकायत दी थी. कमीशन ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला देते हुए यह भी माना कि कई दर्शकों को इस अनुभव से गुजरना पड़ा था. कमीशन ने अपने फैसले में PVR पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए उसे 20,000 रुपये और कानूनी खर्च को पूर्ति के लिए 8,00 रुपये देने का भी आदेश दिया है.
PVR ने किया आरोपों का खंडन
PVR ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें कानूनी तौर पर पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट दिखानी होती है. हालांंकि, कमीशन ने कहा कि जो 17 विज्ञापन चलाए गए थे, उनमें से केवल एक ही पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट थी. कमीशन ने मल्टीप्लेक्स चैन से नियमों का पालन करने को भी कहा है.
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